एनडीपीएस एक्ट में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास, 70-70 हजार रुपये जुर्मानाजुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा, तीसरे अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी

Lok Bimb
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औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज द्वितीय आनंदिता सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) परवेज अख्तर ने बताया कि यह मामला गोह थाना कांड संख्या 181/20 तथा जीआर संख्या 22/20 से संबंधित है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अभियुक्त भोला सिंह, निवासी न्यू एरिया गोह, तथा संतोष कुमार, निवासी अकौना, गोह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(II) के तहत पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 70-70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अदालत के इस फैसले के बाद दोनों अभियुक्तों को निर्धारित अवधि तक कारावास में रहना होगा। साथ ही जुर्माने की राशि भी जमा करनी होगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वहीं, इस मामले के एक अन्य अभियुक्त नीरज कुमार के अदालत में निर्णय के दिन उपस्थित नहीं रहने पर न्यायालय ने उसके बंधपत्र को विखंडित कर दिया और उसके विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया। नीरज कुमार के न्यायालय में उपस्थित होने के बाद उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निर्णय सुनाया जाएगा।
इस प्रकार, गोह थाना कांड से जुड़े मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, जबकि तीसरे अभियुक्त के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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