वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Lok Bimb
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सनोज कुमार संगम

नवादा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा श्री आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन तथा प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा श्री अरविन्द कुमार के निर्देश पर दिनांक 05.04.2026 को प्रातः 09:30 बजे अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत फरहा स्थित वृद्धाश्रम में “NALSA (Legal Services to Senior Citizens Scheme-2015)” के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन पैनल अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह एवं पी०एल०वी० श्री मनीष कुमार सिन्हा द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं आमजनों की उपस्थिति में किया गया।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आमजन को कानून की जानकारी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। विधिक जानकारी के अभाव में लोग अक्सर परेशान होते हैं एवं उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता प्राप्त करने में सहयोग करें, ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके।

उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की चर्चा करते हुए बताया कि भारत में उनके सम्मानजनक जीवन, भरण-पोषण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था है। विशेष रूप से “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007” के तहत वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण एवं वित्तीय सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, चिकित्सा एवं कल्याण तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का अधिकार प्राप्त है।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि संतान या संबंधी अधिकरण द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो अधिकरण द्वारा वारंट जारी कर वसूली हेतु जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों, उपलब्ध विधिक सेवाओं एवं निःशुल्क सहायता की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई। साथ ही, पैनल अधिवक्ता द्वारा वृद्धाश्रम का भ्रमण कर वहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को भी सुना गया।

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