11 साल पुराने मारपीट और चेन लूट के मामले में परिवार के चार सदस्य बरीसोनू कुमार सिंह

Lok Bimb
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जमशेदपुर : 
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने 11 साल पुराने एक चर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय संख्या 59, जमशेदपुर की अदालत ने मारपीट और सोने की चेन छीनने के आरोप में फंसे एक ही परिवार के चार सदस्यों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है।

यह मामला जी.आर. केस संख्या 662/2015 (प्राथमिकी संख्या 37/15, थाना साकची) से जुड़ा है। इस मामले में सूचक पिता ने अपने ही पुत्र और उसके परिवार पर मारपीट कर सोने की चेन छीन लेने का आरोप लगाते हुए 9 मार्च 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

इस मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया था- भरत सिंह, रेणु देवी, नेहा सिंह, मुस्कान सिंह।

वर्ष 2015 से 2026 तक इस मामले की लंबी सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। मामले में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता आकाश भालोटिया एवं सोनाली कुमारी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद से प्रेरित है और झूठे आरोपों पर आधारित है।

न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए 6 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले को कॉन्टेस्टेड – बरी घोषित करते हुए चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।

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